RBI Penalty on 3 Banks: नियमों की बली चढ़ाकर काम करने वाले बैंकों को लगातार भारतीय रिजर्व बैंक जुर्माना लगाता रहा है और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है. नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने के मामले में केंद्रीय बैंक ने देश के तीन बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. इतना ही नहीं, आरबीआई ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों को भी नहीं छोड़ा है. केंद्रीय बैंक ने सबसे बड़ा जुर्माना सिटी बैंक पर लगाया है. इसके अलावा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी जुर्माना लगा है. कुल मिलाकर जुर्माना 10 करोड़ रुपये के करीब का है.
केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिटी बैंक पर सबसे ज्यादा 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. जानकारी के मुताबिक निजी क्षेत्र के सिटी बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है. इस बैंक पर आरोप है कि वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहा है. साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और वित्तीय सेवाओं की आऊटसोर्सिंग के लिए आरबीआई की गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहा.
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इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पर लार्ज कॉमन एक्सपोजर के सेंट्रल रिपोजिटरी को बनाने से संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप है. तीसरे बड़े बैंक की बात करें तो चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक को लोन और एडवांस के नियमों का न पालन करने का दोषी पाया गया है जिसके चलते केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उसे भी लपेटे में ले लिया है.
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खास बात यह है कि आरबीआई ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी तगड़ा जुर्माना लगा दिया है. इनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. इन पर 25 हजार रुपये से 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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