Sukanya Samriddhi Yojana Rules Changed: देश में बहुत सी सरकारी बचत योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें बहुत से लोग निवेश करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी लाडली के भविष्य को ध्यान में रखकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है.
सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ बदलाव किये हैं, जिनको जानना आपके लिए जरूरी है. इसे लेकर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. नए नियम के अनुसार बेटी का अकाउंट अब उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं होने पर खाता बंद किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं योजना में हुए बदलावों के बारे में.
1 अक्टूबर 2024 से इस योजना के तहत बड़ा बदलाव लागू किया जाने वाला है. यह बदलाव ऐसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर लागू होगा जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत खोले गए हैं. नए नियम के अनुसार यदि किसी बच्ची का अकाउंट ऐसे व्यक्ति ने खोला है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे यह खाता अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं होने पर अकाउंट को बंद किया जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है. यह एक लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट प्लान है. इस प्लान के तहत निवेश करने पर आपको 21 साल की उम्र पर 69 लाख रुपये की रकम मिलती है. इसके लिए मौजूदा नियमानुसार आपको हर साल डेढ़ लाख रुपये का निवेश करना होगा.
मौजूद ब्याज दर के हिसाब से यदि आप इस योजना में 15 साल तक हर साल डेढ़ लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको कुल रकम 22.50 लाख रुपये का निवेश करना होगा. यानी आपको 8.2% की दर से 46.77 लाख रुपये का ब्याज मिलता है. वहीं 21 साल की होने पर बेटी को 69.27 रुपये मिलेंगे.
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सुकन्या समृद्धि योजना में दादा दादी के खोले गए खाते को माता-पिता के नाम ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. जिनमें ओरिजिनल अकाउंट पासबुक, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के कानूनी अभिभावक होने का सर्टिफिकेट, अभिभावकों का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एप्लीकेशन फॉर्म, पुराने खाता धारक और नए अभिभावक यानी दादा दादी और माता-पिता के पहचान पत्र.
योजना में खाता ट्रांसफर के लिए आपको उस ब्रांच में जाना होगा जहां खाता खोला गया था और साथ में आपको बताए गए सभी दस्तावेज ले जाने होंगे.
इसके साथ ही आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म लेना होगा.
फॉर्म में दादा-दादी और माता-पिता दोनों से मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी. दोनों को ही गार्जियनशिप ट्रांसफर फॉर्म पर साइन करना होगा.
इसके अलावा आपको संबंधित दस्तावेज लगाकर फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कर देना होगा.
इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और उसकी वेरीफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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