उत्तर प्रदेश

फिल्म एल्बम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलबम फिल्म निर्माता सुनील यादव की कोतवाली देवरिया में दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सुष्मिता यादव को नोटिस जारी की है. याचिका की अगली सुनवाई 2जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति आर एम एन मिश्र की खंडपीठ ने सुनील यादव के अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय को सुनकर दिया है.

सुष्मिता यादव को जारी किया नोटिस

इनका कहना है कि ब्लैकमेलिंग का गैंग है,जो लोगों को झूठे केस में फंसाकर धन की उगाही करता है. इसलिए एफआईआर रद की जाय. मालूम हो कि सोनदा निवासी सुष्मिता यादव अपने भाई सूर्य कुमार यादव,बहन अनुपमा यादव एक साथ रहते हैं. एफआईआर दर्ज कर याची पर आरोप लगाया कि वह शिकायतकर्ता की बहन अनुपमा यादव से प्रेम करता है. 19फरवरी 25को याची उसके घर पर आया और बोला कि वह नेपाल शादी की शापिंग करने जा रहा है.कार में अनुपमा को साथ ले गया.

बाद में अनुपमा का फोन आया कि याची उसे नेपाल नहीं बिहार ले आया है. इसके बाद फोन बंद हो गया.याची को फोन करने की कोशिश की किंतु नहीं उठाया.22फरवरी 25को याची ने फोन उठाया और बताया अनुपमा उसके साथ नहीं है. आशंका जताई कि या तो 25साल की अनुपमा को बेच दिया या मार दिया है.

अनुपमा यादव के साथ विवाद का विवरण

याची अधिवक्ता दिलीप पांडेय का कहना था कि वह चैनल के लिए अलबम बनाता है. फिल्म लेखक रमेश गुप्ता एक दिन 2024मे अनुपमा के साथ याची से मिले.अनुपमा ने उसे फिल्म में काम करने का प्रस्ताव किया.उसने हामी भर दी. याची ने अनुपमा से अलबम में काम करने के लिए कहा .

अनुपमा ने उससे पैसे मांगे. कुल छह-सात लाख रुपए दिया. किंतु अलबम में काम नहीं किया. जब पैसा वापस करने या अलबम में काम करने का दबाव बनाया तो धमकाने लगी और अपने आदमी भेजें जिन्होंने याची की पत्नी से छेड़छाड़ की और मारपीट की.जिसका केस कोर्ट के आदेश पर सारनाथ,थाना, वाराणसी में दर्ज है. इसके बाद याची को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है.

याची का आरोप है कि सुष्मिता यादव व अन्य का रैकेट है जो आम लोगों को फंसाकर धन उगाही करता है. ऐसे ही आरोप में मनोज यादव व मनीष यादव ने 2नवंबर 23को चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. अनुपमा यादव को एल्बम मैं रोल दिया,पैसे दिए और काम से इंकार करने पर पैसे वापस मांगे तो 23फरवरी 25को कोतवाली देवरिया में झूठा केस दर्ज कराया है.

ये भी पढ़ें: बांके बिहारी कॉरिडोर: ध्वस्तीकरण याचिका पर सुनवाई टली, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

-भारत एक्सप्रेस 

 

विशाल तलवार

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