Urdu Conclave 2026

बांके बिहारी कॉरिडोर: ध्वस्तीकरण याचिका पर सुनवाई टली, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कोरिडोर से जुड़े ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते अगली सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी है.

Banke Bihari

प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृंदावन में प्रस्तावित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर कोरिडोर के कारण भगवान श्रीकृष्ण की रास लीला स्थल कुंज गली, पुरातात्विक धरोहर ठाकुर श्री राधा गोपाल जी महाराज,राधा मोहन मंदिर व ठाकुर श्री धन बिहारी जी मंदिर ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 3जुलाई नियत की है.

कोर्ट ने कहा क्यों कि इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए इस केस की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं.तब तक राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करें.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने पंकज सारस्वत की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका में धरोहरों की सुरक्षा की मांग

याचिका में कुंज गली सहित लगभग 50 पौराणिक मंदिरों, हरिदास संप्रदाय के पूजा स्थल ध्वस्त न करने की मांग की गई है.याची का कहना है कि ऐसा करने से न केवल प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991अपितु अनुच्छेद 25,26व 49का उल्लंघन किया जा रहा है.यह भी कहा गया है कि बल पूर्वक नहीं अपितु सहमति से नये अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण किया जाय.

मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि ने याचिका का विरोध किया कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरिडोर योजना की अनुमति दे दी है और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल अधिग्रहण के लिए करने की इजाजत दे दी है. सरकार मंदिर के चारों तरफ पांच एकड़ में पार्किंग व्यवस्था, टायलेट, विश्राम घर आदि सुविधाएं देना चाहती है , जो आधार इस याचिका में लिए गए हैं.

उन्हीं आधारों पर देवेंद्र नाथ गोस्वामी व रसिक राज गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई 25 मई के आदेश को संशोधित करने की अर्जी दी है. जिसमें कहा गया है कि योजना लागू की गई तो धार्मिक स्थल की अपूरणीय क्षति होगी. बृंदावन का धार्मिक स्वरूप बदल जायेगा. फिलहाल कोर्ट ने याचिका की सुनवाई 3जुलाई के लिए स्थगित कर दी है.

ये भी पढ़ें: भूमिधरी जमीन पर पुलिस निर्माण कार्य पर रोक, सीमांकन कराने के दिए निर्देश

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read