इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के गांव पुरेवा के याची की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि प्लाट संख्या 687पर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है.और भूमि पर याची के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने दल सिंगार की याचिका पर अधिवक्ता नित्य प्रकाश तिवारी को सुनकर दिया है. याचिका में याची की भूमि कब्जे में हस्तक्षेप न करने तथा यथास्थिति कायम रखने का समादेश जारी करने की मांग की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी. बंदोबस्त अधिकारी ने आख्या दी कि विवादित भूमि का याची असंक्रमणीय भूमिधर है.
किंतु उसका कब्जा नहीं है बंजर भूमि है. उसी के एक कोने में पुलिस विभाग एक कमरे का निर्माण करा रहा है. निर्माण रोक दिया गया है. जिसपर कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक विवादित भूमि पर निर्माण नहीं होगा.और भूमि का सीमांकन कराया जाय. याचिका की अगली सुनवाई 14अगस्त को होगी.
ये भी पढ़ें: फिल्म एल्बम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस
-भारत एक्सप्रेस
Cricket News: छतरपुर के छोटे से आदिवासी गांव से निकली क्रांति गौड़ ने संघर्ष को…
महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए…
FSSAI Food Safety Action: FSSAI ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते सेवन…
Hindi Literature: विश्व प्रसिद्ध आरती 'ओम जय जगदीश हरे' के रचयिता पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी न…
UP Rajya Sabha Election: यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में सपा ने रामगोपाल…
सुप्रीम कोर्ट ने नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत को चुनौती देने…