Bharat Express DD Free Dish

भूमिधरी जमीन पर पुलिस विभाग के निर्माण पर रोक, भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के गांव पुरेवा में याची की असंक्रमणीय भूमिधर भूमि पर पुलिस विभाग के निर्माण कार्य को रोका और भूमि के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया.

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के गांव पुरेवा के याची की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि प्लाट संख्या 687पर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है.और भूमि पर याची के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने दल सिंगार की याचिका पर अधिवक्ता नित्य प्रकाश तिवारी को सुनकर दिया है. याचिका में याची की भूमि कब्जे में हस्तक्षेप न करने तथा यथास्थिति कायम रखने का समादेश जारी करने की मांग की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी. बंदोबस्त अधिकारी ने आख्या दी कि विवादित भूमि का याची असंक्रमणीय भूमिधर है.

किंतु उसका कब्जा नहीं है बंजर भूमि है. उसी के एक कोने में पुलिस विभाग एक कमरे का निर्माण करा रहा है. निर्माण रोक दिया गया है. जिसपर कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक विवादित भूमि पर निर्माण नहीं होगा.और भूमि का सीमांकन कराया जाय. याचिका की अगली सुनवाई 14अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ें: फिल्म एल्बम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read