उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. बर्क ने याचिका दायर कर संभल में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
यह मामला संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है. इस हिंसा में पांच लोगों की जान गई, जबकि 20 पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग घायल हुए. पुलिस ने इस मामले में बर्क को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया है.
जिया उर रहमान बर्क ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है. उनका कहना है कि घटना के समय वे संभल में मौजूद नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि हिंसा के दौरान वे बेंगलुरु में थे और एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली में रुककर हालात को शांत करने के प्रयास किए.
संभल पुलिस का आरोप है कि हिंसा से कुछ दिन पहले बर्क ने मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे माहौल बिगड़ा. पुलिस ने इस मामले में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया है.
बर्क ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि शाही जामा मस्जिद को लेकर किए गए दावों और बढ़ते तनाव के बीच हिंसा भड़की. उनके अनुसार, आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए लगाए गए हैं.
संभल पुलिस ने घोषणा की है कि वे गुरुवार को अदालत में बर्क के खिलाफ सबूत पेश करेंगे. बर्क के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी. हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान कई अहम पहलुओं पर चर्चा की उम्मीद है.
-भारत एक्सप्रेस
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