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Switzerland में बुर्का प्रतिबंध अधिकारिक रूप से लागू, मुस्लिम और मानवाधिकार संगठनों ने किया विरोध

Switzerland Burqa Ban: स्विटजरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध जिसे वहां “बुर्का प्रतिबंध” के रूप में जाना जाता है, बुधवार (1 जनवरी) को लागू हुआ. जो कोई भी अवैध रूप से प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उसे 1,000 स्विस फ्रैंक (लगभग 1 लाख रुपये) तक का जुर्माना देना पड़ेगा.

2021 में, स्विस लोगों ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्का और नकाब सहित सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में बहुत कम वोट किया था. रिजल्ट से पता चला कि जनमत संग्रह में यह कानून 51.2% से 48.8% के अंतर से पारित हुआ था.

स्विटजरलैंड (Switzerland) में लोगों को देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपने मामलों में सीधे बोलने का अधिकार दिया जाता है. उन्हें नियमित रूप से विभिन्न राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह में मतदान करने के लिए कहा जाता है.

सरकार ने कानून का विरोध किया

चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) द्वारा लाया गया था और “अतिवाद को रोकें” जैसे नारों के साथ अभियान चलाया गया. हालांकि इस योजना में सीधे तौर पर इस्लाम का जिक्र नहीं किया गया और हिंसक सड़क प्रदर्शनकारियों को नकाब पहनने से रोकने की बात भी कही गई, लेकिन इसे व्यापक रूप से “बुर्का प्रतिबंध” के रूप में देखा गया. मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्विस सरकार ने हालांकि इसका विरोध किया और तर्क दिया कि महिलाओं को क्या पहनना है, यह तय करना राज्य का काम नहीं है.

यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसर्न (जर्मनी में) के शोध के अनुसार, स्विट्जरलैंड में लगभग कोई भी बुर्का नहीं पहनता है और केवल लगभग 30 महिलाएं ही नकाब पहनती हैं. स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में से लगभग 5% मुस्लिम हैं, जिनमें से अधिकांश तुर्की, बोस्निया और कोसोवो से हैं.

मुस्लिम समुदाय और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने प्रतिबंध पारित किए जाने की आलोचना की. एक बयान में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रतिबंध को “एक खतरनाक नीति कहा जो अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता सहित महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है”.

जनमत संग्रह के बाद, स्विस संसद ने सितंबर 2023 में फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए अंतिम बिल पारित किया. नवंबर 2024 में ही सरकार ने कहा कि यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा.

क्या बैन किया गया है

इस नियम में सार्वजनिक स्थानों और जनता के लिए सुलभ निजी भवनों दोनों में नाक, मुंह और आंखों को ढंकने पर प्रतिबंध शामिल है. हालांकि, कुछ अपवाद हैं. यह प्रतिबंध विमानों या राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों पर लागू नहीं होता है, और पूजा स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों में भी चेहरे को ढका जा सकता है.

इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा, देशी रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति से संबंधित कारणों से चेहरे को ढंकने की अनुमति रहेगी. उन्हें कलात्मक और मनोरंजन के मैदानों और विज्ञापन के लिए भी अनुमति दी जाएगी.

यदि अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता है, तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि जिम्मेदार प्राधिकारी ने उन्हें पहले ही मंजूरी दे दी हो और सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता न हो.

-भारत एक्सप्रेस

Md Shadan Ayaz

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