दुनिया

अमेरिका: Johnson & Johnson कंपनी इस व्यक्ति को देगी 126 करोड़, जानिए क्या है मामला

अमेरिका की एक अदालत ने Johnson & Johnson कंपनी को एक व्यक्ति को 15 मिलियन डॉलर यानी करीबन 126 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया. कनेक्टिकट के इवान प्लॉटकिन (Evan Plotkin) नाम के व्यक्ति ने कंपनी पर 2021 में मुकदमा दायर किया था. उनका आरोप है कि दशकों तक कंपनी के पाउडर का उपयोग करने पर उसे मिसोथेलमिया नामक एक दुर्लभ कैंसर हुआ है. वादी ने आरोप लगाया था कि कहा गया कि वह जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर को सूंघने से बीमार हो गया था.

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए फेयरफील्ड काउंटी, कनेक्टिकट सुपीरियर कोर्ट की जूरी ने यह भी पाया कि कंपनी को अतिरिक्त दंडात्मक हर्जाना देना चाहिए, जिसका निर्धारण बाद में मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.

याचिकाकर्ता के वकील बेन ब्रैली ने कहा, “इवान प्लॉटकिन और उनकी ट्रायल टीम इस बात से खुश है कि जूरी ने एक बार फिर जॉनसन एंड जॉनसन को बेबी पाउडर उत्पाद की मार्केटिंग और बिक्री के लिए जवाबदेह ठहराने का फैसला किया है, हम इस बारे में आश्वस्त थे कि इसमें एस्बेस्टस है.”

कंपनी का दावा

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लीगल मामलों के विश्वव्यापी उपाध्यक्ष एरिक हास ने एक बयान में कहा कि कंपनी ट्रायल जज के “गलत” फैसलों के खिलाफ अपील करेगी, जिसने जूरी को मामले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनने से रोक दिया. हास ने कहा, “उन तथ्यों से पता चलता है कि यह फैसला दशकों के स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकनों के साथ बेमेल है, जो साबित करते हैं कि पाउडर सुरक्षित है, इसमें एस्बेस्टस नहीं है और यह कैंसर का कारण नहीं बनता है.”

कैंसर होने का आरोप

मंगलवार का अदावत का फैसला ऐसे समय में आया है जब जॉनसन एंड जॉनसन लगभग 9 बिलियन डॉलर के दिवालियापन समझौते के माध्यम से 62,000 से अधिक लोगों के दावों का समाधान करना चाहता है, जिनका कहना है कि उन्हें पाउडर के कारण ओवैरियन और अन्य स्त्री रोग संबंधी कैंसर हुआ है.

कंपनी के खिलाफ सभी मुकदमों में वादीगण का कहना है कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर उत्पाद, जैसे उसके प्रतिष्ठित बेबी पाउडर में एस्बेस्टस मिला हुआ था, जो एक कैंसरकारी पदार्थ है, जिसे मेसोथेलियोमा और अन्य कैंसर का कारण माना जाता है. जॉनसन एंड जॉनसन ने 2020 में अमेरिकी बाजार से अपने टैल्क-आधारित पाउडर उत्पादों को वापस ले लिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Md Shadan Ayaz

Recent Posts

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आरोप पर ट्रायल कोर्ट…

15 mins ago

राहुल गांधी पर BNS की धाराओं में FIR, संसद में धक्‍का-मुक्‍की के बाद BJP सांसदों ने दर्ज कराई शिकायत

आज संसद परिसर में धक्का-मुक्की की घटना में कई सांसदों को चोटें आईं. ओडिशा के…

1 hour ago

NGT ने यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर उत्तरी दिल्ली और गाजियाबाद के DM से मांगा जवाब

इस मामले में उत्तरी दिल्ली और गाजियाबाद के जिलाधिकारियों तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु…

1 hour ago

मथुरा और नोएडा में 16 ठिकानों पर ED की छापेमारी, नकद और दस्तावेज जब्त

ED ने इस मामले में मुख्य आरोपी दिवंगत जय किशन राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह…

2 hours ago

MahaKumbh 2025: नाविकों के लिए बीमा कवर, सभी को मिलेगी लाइफ जैकेट; नावों का किराया भी 50% बढ़ेगा

महाकुम्भ 2025 के दौरान सभी प्रमुख घाटों और पार्किंग में नाव के किराए की लिस्ट…

2 hours ago