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मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए फेयरफील्ड काउंटी, कनेक्टिकट सुपीरियर कोर्ट की जूरी ने यह भी पाया कि कंपनी को अतिरिक्त दंडात्मक हर्जाना देना चाहिए, जिसका निर्धारण बाद में मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा