दिल्ली हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को दी जमानत. दिल्ली हाइकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी जमानत. चित्रा रामकृष्ण को इससे पहले सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट दे चुका है जमानत. बतादें कि ईडी के मुताबिक फोन टैपिंग का यह मामला 2009 से 2017 की अवधि का है। जब NSE के पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और प्रमुख महेश हल्दीपुर और अन्य ने NSE को धोखा देने की साजिश रची थी.
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 6 मार्च 2022को NSE की पूर्व MD और CEO को एक्सचेंज में हेरफेर के एक मामले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने NSI के पूर्व गCOO आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई स्थिति उनके आवास से गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वही हिमालयन योगी है, जिसके इशारे पर रामकृष्ण काम करती है.
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