मुंबई : सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक को 3 जनवरी तक बढ़ाने के लिए मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने कहा कि वह सीबीआई की अर्जी पर आज को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की एकल पीठ ने 12 दिसंबर को मामले में देशमुख को जमानत दे दी, लेकिन कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
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