सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को दोबारा सरकार के पास भेजा है. कॉलेजियम ने कहा कि एक उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे तब तक संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है, जब तक कि व्यक्ति में योग्यता और सत्यनिष्ठा है. याद रहे कि सरकार कोलैजियम की ओर से दोबारा प्रस्ताव भेजे जाने की स्थिति में उसे लौटा नहीं सकती. हालांकि ठंडे बस्ते में जरूर डाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी नवंबर 2021 की सिफारिश को दोहराया है.
प्रख्यात फिल्म कलाकार संजय मिश्र सोमवार को संगम की सैर पर थे. उन्होंने महाकुम्भ की…
इस कार्यक्रम में दिल्ली के ट्रांस यमुनावर्ती क्षेत्र से लगभग 247 शिक्षक शामिल हुए. इस…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में सभी से…
इंटरनेट स्टार ओरी बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' से डेब्यू…
केंद्र सरकार ने सोमवार को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इस फैसले…
Year Ender 2024: साल 2024 में बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत से कई रिश्तों के टूटने…