सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को दोबारा सरकार के पास भेजा है. कॉलेजियम ने कहा कि एक उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे तब तक संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है, जब तक कि व्यक्ति में योग्यता और सत्यनिष्ठा है. याद रहे कि सरकार कोलैजियम की ओर से दोबारा प्रस्ताव भेजे जाने की स्थिति में उसे लौटा नहीं सकती. हालांकि ठंडे बस्ते में जरूर डाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी नवंबर 2021 की सिफारिश को दोहराया है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.