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इस बैंक को साइबर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी, RBI ने लगाया 65 लाख रुपये का जुर्माना

RBI Penalty: साइबर सिक्योरिटी के नियमों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक सख्त है. वह किसी भी प्रकार की अनदेखी बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं करने वाला है. इस बीच उसने एक बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना बैंक के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के नियमों के उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है. जिस बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है उसका नाम एपी महेश को-ऑपरेटिव बैंक है. आरबीआई ने बताया कि साइबर ऑडिट और हैदराबाद पुलिस की जांच में बैंक की महत्वपूर्ण कमियों का खुलासा होने के बाद उस पर जुर्माना लगाया गया है.

RBI Penalty: एपी महेश सहकारी बैंक पर लगा 65 लाख का जुर्माना

साइबर सिक्योरिटी के नियमों की अनदेखी करना एपी महेश सहकारी बैंक को महंगा पड़ गया है. आरबीआई ने बताया कि बैंक पर 65 लाख के जुर्माने लगाए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, हैकर्स ने एपी महेश सहकारी बैंक में सेंधमारी की थी. बताया गया कि फिशिंग मेल के माध्यम से एपी महेश सहकारी बैंक के सिस्टम से जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे.
आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के नियमों का पालन करना होगा. वहीं, हैदराबाद पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिकों समेत कई अपराधियों को पकड़ा गया है. पुलिस ने जांच में पाया कि बैंक ने लापरवाही की है.

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बैंक ने पुलिस को दी थी घटना की जानकारी

एपी महेश सहकारी बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. जिसके बाद केस भी दर्ज की गई थी. पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधियों ने फिशिंग ईमेल के जरिए घटना को अंजाम दिया था. वहीं, हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने आरबीआई गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बैंक की ओर से की गई अनदेखी का जिक्र किया और इसे निलंबन करने का अनुरोध किया. अब आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

-भारत एक्सप्रेस

Amit Dubey

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