Dhamtari Triple Murder Case Verdict: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज भोयना तिहरे हत्याकांड (Bhoyna Triple Murder Case) में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. हत्याकांड के एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले के पांचों वयस्क आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
यह जघन्य वारदात पिछले साल 11 अगस्त 2025 की रात को हुई थी. धमतरी के भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार चाकू से हमला कर दिया.
इस खूनी हमले में आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच वयस्क आरोपियों— गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर कुमार साहू, कमलेश ध्रुव और गौतम दीवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
पुलिस की साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक विवेचना और अभियोजन पक्ष की अदालत में प्रभावी पैरवी के चलते एक साल के भीतर ही सभी आरोप सिद्ध हो गए और अदालत ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
धमतरी एसपी भावना पांडेय ने बताया कि मामले की तत्परता और प्रभावी जांच के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू और उनकी पूरी जांच टीम को पुलिस विभाग द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा.
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