देश

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट के बड़ा झटका, NIA की छापेमारी के दौरान बाधा डालने का था आरोप

AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एनआईए की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. एनआईए ने 2020 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया नगर इलाके में रेड डालने गई थी. जिस दौरान अमानतुल्लाह खान ने छापेमारी में बाधा डाला था. जिसके बाद एनआईए ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 186/189/353/506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप तय होने को लेकर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि जिन धाराओं के तहत एनआईए ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन सभी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है.

एनआईए के डीसीपी ने शिकायत में क्या कहा था?

पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 186/187/353/506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. एनआईए के डीसीपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानिय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली. शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिसर में छापेमारी के दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की थी.

मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में मुकदमा है दर्ज

बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार जारी समन के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेश नही हो रहे थे. उन्होंने अप्रैल में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था अमानतुल्लाह खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो.

कोर्ट ने ईडी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि अगर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सबूत है तो उसको गिरफ्तार करें और अगर कोई सबूत नही है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी. धारा 19 पीएमएलए का प्रावधान करें. कोर्ट ने पहले के आदेश का पालन करने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

इसके बाद मई 2024 में भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नोएडा की अदालत ने सीआरपीसी की धारा-81/82 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था. नोएडा के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट के मामले में अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…

53 mins ago

अफगानिस्तान में महिलाएं क्यों नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं?

महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…

1 hour ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों से अवैध गतिविधियों को हटाने का दिया निर्देश

पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…

2 hours ago

PM Modi’s Gifts: Global Diplomacy में भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक, राज्यों से भेजे गए ये उपहार

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…

3 hours ago

जब एक हाथी को भीड़ के सामने दे दी गई थी फांसी, अमेरिका का ये काला इतिहास आपको झकझोर देगा

एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…

4 hours ago