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Amanatullah Khan

आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नही मिली है.

ED की याचिका में राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस आदेश के चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह को आरोपी बनाने और हिरासत से रिहा करने संबंधी ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा जमा की गई एफडी को सत्यापित करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है.

ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक़्फ बोर्ड की जमीन को कम दामों पर खरीदा था.

ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है.

ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.

आप विधायक अमानतुल्ला खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है.

अमानतुल्लाह खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि अमानतुल्लाह खान रोजाना ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार हैं. उन्हें किसी भी शर्त पर रिहा कर दिया जाए.

आप विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता और अवैध भर्ती जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे इन आरोपों को शुरू से खारिज करते रहे हैं.

अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते 32 लोगों की अवैध रूप से नियुक्ति का आरोप है.