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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट के बड़ा झटका, NIA की छापेमारी के दौरान बाधा डालने का था आरोप

AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एनआईए की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है.

Amanatullah Khaan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान.

AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एनआईए की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. एनआईए ने 2020 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया नगर इलाके में रेड डालने गई थी. जिस दौरान अमानतुल्लाह खान ने छापेमारी में बाधा डाला था. जिसके बाद एनआईए ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 186/189/353/506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप तय होने को लेकर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि जिन धाराओं के तहत एनआईए ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन सभी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है.

एनआईए के डीसीपी ने शिकायत में क्या कहा था?

पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 186/187/353/506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. एनआईए के डीसीपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानिय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली. शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिसर में छापेमारी के दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की थी.

मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में मुकदमा है दर्ज

बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार जारी समन के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेश नही हो रहे थे. उन्होंने अप्रैल में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था अमानतुल्लाह खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो.

कोर्ट ने ईडी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि अगर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सबूत है तो उसको गिरफ्तार करें और अगर कोई सबूत नही है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी. धारा 19 पीएमएलए का प्रावधान करें. कोर्ट ने पहले के आदेश का पालन करने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

इसके बाद मई 2024 में भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नोएडा की अदालत ने सीआरपीसी की धारा-81/82 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था. नोएडा के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट के मामले में अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

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