देश

Allahabad High Court: हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल में जमा बच्चों की स्कूल फीस का 15 प्रतिशत करें माफ

Allahabad High Court: कोरोना काल में स्कूल फीस भरने वाले माता-पिता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया है कि साल 2020-2021 में प्रदेश के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाए. यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जेजे मुनीर की बेंच ने सुनाई है.

अभिभावकों ने स्कूल में जमा फीस को माफ कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इन सभी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी और सोमवार को फैसला आया है.

लॉकडाउन में बंद था स्कूलों का संचालन

दरअसल, यूपी में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूलों का संचालन पूरी तरह से बंद था. कुछ जिलों में ऑनलाइन क्लास जरूर लगाई गई थीं. लेकिन इसके बावजूद स्कूलों ने अभिवावकों से पूरी फीस वसूली थी.

स्कूलों ने कई चार्ज वसूले- अभिभावक

हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल याचिका में अभिभावकों ने कहा कि साल 2020-2021 में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन ट्यूशन के अलावा कोई भी सेवा नहीं दी थी. बावजूद इसके स्कूलों ने बिल्डिंग फीस, वार्षिक शुल्क समेत कई अन्य चार्ज वसूले थे.

15 प्रतिशत फीस माफ करें स्कूल- कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी स्कूलों को 2020-2021 में ली गई कुल फीस का 15 फीसदी अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा. जबकि जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं, उनका 15 प्रतिशत पैसा लौटाना होगा. इसके लिए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 2 महीने का वक्त दिया है.

ये भी पढ़ें: Ranchi: हाईकोर्ट का फैसला, सहमति से संबंध के बाद यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती शादीशुदा महिला

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के इस आदेश को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है. यानी अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो भी अभिवावकों को वहां से झटका मिलने की उम्मीद नही है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मई 2021 में इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में फैसला देते हुए निजी स्कूलों को 2020-21 की फीस में 15 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

Recent Posts

ज्ञानेश कुमार के लिए गले की फांस बना फॉर्म-6, जानें क्या हैं वो 3 बदलाव जिन पर मचा है बवाल?

फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद CEC ज्ञानेश कुमार घिर गए…

31 minutes ago

‘राहुल गांधी को बनाएंगे PM’… JDU नेता अनंत सिंह का बयान हुआ वायरल, जानिए क्या है सच

मोकामा विधायक पर अनंत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इससे…

1 hour ago

क्या आपके बाल भी हो जाते हैं चिपचिपे? कंडीशनर लगाते वक्त भूलकर भी न करें ये मिस्टेक

Hair Conditioner Mistakes: काले और घने बालों के लिए सिर्फ शैंपू ही नहीं, कंडीशनर लगाने…

1 hour ago

प्रधानमंत्री मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, कहा- सूखे को लेकर केंद्र सरकार से मिलेगी किसानों को बड़ी मदद

महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति को लेकर शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के…

1 hour ago

गलवान पर बनी सलमान खान की फिल्म में ऐसा क्या दिखा जो सरकार को लेना पड़ा एक्शन, 40 दिन तक क्यों हुआ री-शूट?

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को सूचना प्रसारण मंत्रालय से NOC मिल गई है. अब…

1 hour ago