इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के पार्षद रविन्द्र कुमार सोनकर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने पार्षद रविन्द्र कुमार सोनकर उर्फ बबलू की याचिका पर दिया. याचिका में अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने पैरवी की। कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले में लंबित दूसरी याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है.
रविन्द्र कुमार सोनकर पर मंडुवाडीह थाने में मामला दर्ज है। इसी आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
यह मामला फिलहाल वाराणसी की विशेष गैंगस्टर कोर्ट में लंबित है. पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी केस कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने संज्ञान आदेश को भी चुनौती दी थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे पार्षद को बड़ी राहत मिली है.
-भारत एक्सप्रेस
Laxmi Narayan Chaudhary on Shivpal Yadav: शिवपाल यादव को हटाकर अखिलेश यादव लोहिया ट्रस्ट के…
ओडिशा सरकार ने ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका खारिज कर…
BRICS Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में संकट का सामना करने वाले सीफेयरर्स…
Monkey Viral Video Phone Snatching: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बंदर लड़की का…
Supreme Court: राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्र के लिए एक मानक प्रारूप तय करने की…
सुप्रीम कोर्ट ने कारों में सीट बेल्ट, चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम और फर्स्ट एड किट को…