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गैंगस्टर एक्ट मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पार्षद के खिलाफ केस कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के पार्षद रविन्द्र कुमार सोनकर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले को विचाराधीन याचिका के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई तक राहत दी है.

Allahabad High Court
Edited by Akansha

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के पार्षद रविन्द्र कुमार सोनकर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है.

याचिका पर हुई सुनवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने पार्षद रविन्द्र कुमार सोनकर उर्फ बबलू की याचिका पर दिया. याचिका में अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने पैरवी की। कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले में लंबित दूसरी याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है.

मंडुवाडीह थाने में दर्ज है केस

रविन्द्र कुमार सोनकर पर मंडुवाडीह थाने में मामला दर्ज है। इसी आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

विशेष अदालत में लंबित है मामला

यह मामला फिलहाल वाराणसी की विशेष गैंगस्टर कोर्ट में लंबित है. पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी केस कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने संज्ञान आदेश को भी चुनौती दी थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे पार्षद को बड़ी राहत मिली है.

-भारत एक्सप्रेस 



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