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“कितना भी गठबंधन कर लो, 2024 में पीएम मोदी ही आएंगे”, सदन में अमित शाह बोले- नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विरोध में थे

Delhi Bill: दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लेकर सदन में गहमागहमी जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा, “संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं. अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं. मकसद ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है.”

क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है: अमित शाह

शाह ने कहा, “मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक और क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए. अमित शाह ने कहा कि (विपक्ष) गठबंधन बनाने के बाद भी, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे.

लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉ. अंबेडकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे.

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अधिर रंजन चौधरी ने शाह पर किया पलटवार

वहीं दिल्ली विधेयक पर चर्चा करते हुए लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधिर रंजन चौधरी ने कहा, “अगर दिल्ली में ऐसी छेड़खानी होती रहेगी तो आप अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे बिल लाते रहेंगे. अगर आपको लगता है कि यहां घोटाला होता है तो उसके लिए आपको यह बिल लाना जरूरी था? आपके पास ED, CBI, IT है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

क्या है केंद्र सरकार का अध्यादेश?

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविस सर्विस अथॉरिटी होगी. इसमें सीएम, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे. अथॉरिटी ग्रेड ए ऑफिसरों और दिल्ली में पोस्टेड दानिक्स ऑफिसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग करेंगे. अथॉरिटी एलजी को सिफारिश भेजेगी, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, विजिलेंस और इंसिडेंटल मामले होंगे. अथॉरिटी बहुमत से फैसला लेगी, अगर ओपिनियन में अंतर होगा तो फिर एलजी फाइनल फैसला लेंगे.

-भारत एक्सप्रेस
Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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