प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की सोरांव तहसील के गांव सुल्तानपुर जयसिंह में याची की भूमिधरी जमीन पर चकरोड निर्माण पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विद्याधर शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी को सुनकर दिया है.
कोर्ट ने एस डी एम सोरांव से सफाई मांगी थी कि उन्होंने इस मामले में दो विरोधाभाषी रिपोर्ट क्यों दी है.प्राप्त जानकारी पत्रावली पर रखने का आदेश दिया और सरकार से जवाब मांगा है. याची का कहना है कि उसकी भूमिधारी जमीन पर चकरोड का निर्माण किया जा रहा है जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है.एस डी एम की दो रिपोर्ट है जो परस्पर विरोधाभासी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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