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TMC से जुड़े विज्ञापन पर HC की रोक के खिलाफ दायर BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, जानें क्‍यों?

West Bengal news: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (TMC) की पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश-कालीन पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पीठ ने कहा प्रथमदृष्टया आपका विज्ञापन अपमानजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच के पास वापस जाने को कहा.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि हमारे विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आप यहां मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं. हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.

आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से कहा कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है. पटवालिया ने कहा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई. मेरी दलील सुन लीजिए. इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि प्रथम =दृष्टया आपका विज्ञापन अपमानजनक हैं. हम और कटुता को बढ़ावा नहीं दे सकते, बेशक आप खुद को बढ़ावा दे सकते हैं.

टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था. बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी कड़ी फटकार लगाई है.

चुनाव आयोग ड्यूटी निभाने में पूरी तरह विफल

हाईकोर्ट ने बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा की गई शिकायतों को सही माना था और उन पर कार्रवाई न करने के चलते चुनाव आयोग को भी घेर लिया था. कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है. हाईकोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान करने पर हासिल क्या होगा.

गोपाल कृष्ण

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