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राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की याचिका पर CBI ने शुरू की जांच

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को  बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. कर्नाटक से भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअली विग्नेश शिशिर पेश हुए. पीठ इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है.

शिशिर ने कहा इस मामले में वे सीबीआई के समक्ष पेश हुए है और इस मामले में बहुत गोपनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं. इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है. चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाही बहुत आगे बढ़ चुकी है. शिशिर ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष अपनी जनहित याचिका में हुए घटनाक्रम पर प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कुछ समय मांगा.

अदालत ने आदेश दिया कि पक्षकार बनने के लिए आवेदन के साथ दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाए. सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित जनहित याचिका में व्यापक प्रार्थनाएं शामिल हैं और वह नहीं चाहती कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर कार्यवाही जारी रहे. शिशिर ने दावा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उनकी जनहित याचिका एक उन्नत चरण में है, जबकि स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय को बताया कि उन्होंने 2017 में ही यह मुद्दा उठाया था और दोनों मामलों में प्रार्थनाएं समान नहीं हैं.

कोर्ट 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इसी तरह की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसपर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नही होगा. यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है. स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से कदम उठाने की मांग की है.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक है. उनका दावा था कि कंपनी ने सलाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक  राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है. बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ा आरोप लगाया था.

स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. इसको लेकर स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत किसी एक देश के नागरिक हो सकते है. लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में यह साफ नही किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कई बार उठ चुका है. इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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