दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली दंगा 2020 के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए फैजान की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। फैजान की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को दे दिया है। फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी। मौत के समय फैजान 23 साल का था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह फैसला दिया है। बता दें कि फैजान की मां ने याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में किया था और उसे स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया था। इसके कारण 26 फरवरी 2020 को उसकी मौत हो गई थी। फैजान की ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहाई के 24 घंटे के भीतर शहर के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई।
फैजान की मां ने लगाया था आरोप
फैजान की मां किस्मतुन ने कोर्ट से कहा था कि उनके बेटे की मौत एक घृणीत अपराध और हिरासत में हत्या है। यह भी कहा था कि उनके बेटे को उसके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ कथित तौर पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए दिखाया गया है।
-भारत एक्सप्रेस
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