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कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने के मामले में अदालत ने आरोपी को दी जमानत, 25 हजार रुपये मुचलका जमा करवाया

अदालत ने उत्तरी-पूर्वी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर कथित रूप से हमला करने एवं उनपर स्याही फेंकने के आरोपी 41 वर्षीय आरोपी अजय कुमार को जमानत दे दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरुषि परवाल ने उसे जमानत देते हुए कहा कि उन्हें आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के हित के साथ संतुलन बनाना होगा.

मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 25 हजार रुपए के जमानती बांड और इतनी ही राशि का मुचलका जमा करने का निर्देश देते हुए जमानत दे दी. साथ ही उससे इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करने का वचन देने को कहा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने एवं जांच में सहयोग करने को कहा है. साथ ही शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करने को भी कहा है.

कांग्रेस उम्मीदवार कुमार 17 मई को स्थानीय पाषर्द छाया शर्मा के साथ बैठक के बाद न्यू उस्मानपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय से बाहर आ रहे थे कि लोगों के एक समूह ने उन पर कथित हमला कर दिया. दिल्ली पुलिस ने उनमें से एक आरोपी अजय को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी.

जांच अधिकारी ने कहा था कि भविष्य में इस तरह की अपराध के दोहराव से बचने के लिए आरोपी का हिरासत में भेजा जाना आवश्यक है. आरोपी के वकीलि ने पुलिस की इस दलील का विरोध किया और उसे जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत देते हुए कहा कि जमानत पर फैसला करते समय अदालत को दो परस्पर विरोधी हितों में संतुलन साधना होता है, जिनमें से एक है आरोपी की बेगुनाही की धारणा तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार. दूसरा राज्य का हित तथा जांच की अखंडता बनाए रखना.

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों में सात साल से कम के कारावास का प्रावधान है. आरोपी की साफ सुथरी पृष्ठभूमि, मामले की परिस्थिति और गिरफ्तारी तथा जमानत पर न्यायिक मिसालों को ध्यान में रखते हुए जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली HC ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति को किया रद्द

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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