दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (7 मई) को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर यह आदेश पारित किया.
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. न्यायाधीश ने सह-आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 10 अप्रैल को दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अप्रूवर्स और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे.
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केजरीवाल ने हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार) उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
ईडी के इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं. जहां सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के ‘किंगपिन’ (मास्टरमाइंड) हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल है.
अरविंद केजरीवाल के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्मंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 15 मई तक के लिए बढ़ा दी. अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है.
न्यायाधीश ने सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने के वास्ते आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख तय की.
वहीं, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में के. कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी जबकि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में उन्हें 20 मई तक के लिए जेल भेज दिया. तेलंगाना की एमएलसी कविता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था.
सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और एजेंसी एक सप्ताह में कविता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर कर सकती है. न्यायाधीश ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी.
अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अप्रैल को खारिज कर दी थी. अदालत ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में के. कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को छह मई को खारिज कर दिया था.
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति बनाने और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इस नीति को रद्द कर दिया गया है. ईडी का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था.
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी. एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे.
-भारत एक्सप्रेस
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