भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाने वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विचार करने से इंकार कर दिया है. यह जनहित याचिका अजेश कलाथिल गोपी द्वारा दायर की गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाती है तो मछली पकड़ने और घूमने वाली जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिका अनुमानों पर आधारित थी और इसमें अनुभवजन्य डेटा का अभाव था और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष शिकायत नहीं थी. याचिका में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. हेमा समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए भारतीय फिल्म उद्योग में मौलिक और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को निर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की प्राथमिक साक्ष्य और प्रत्यक्ष गवाही पर आधारित रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्म उद्योग दोनों में इसी तरह के मुद्दे बने हुए हैं. आज तक विशेष जांच दल ने उक्त हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर 40 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं. यह आवश्यक विधायी संशोधनों की पहचान करने के लिए देश भर में व्यापक फिल्म उद्योग के अधिक गहन, प्रामाणिक अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है.
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याचिका में कहा गया है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न, हमला, दुर्व्यवहार और कास्टिंग काउच और यौन गुलामी” फिल्म उद्योग के भीतर बनी हुई है, इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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