दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाइकोर्ट ने निजामुद्दीन दरगाह के पास के क्षेत्र से दिल्ली गोल्फ क्लब तक निर्बाध पैदल पथ की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने टिप्पणी की कि वह फ्लाईओवर और वॉकवे के डिजाइन को तय करने में गहराई से नहीं जा सकती, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं? हम वहां कई बार पैदल गए हैं, समस्या कहां है? माफ़ करें। यह बिल्कुल गलत है। हम तय नहीं कर सकते कि फ्लाईओवर कहां होने चाहिए। हम दिल्ली की सड़कों के डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जगह नहीं है तो जगह नहीं है। आप अपने स्थानीय विधायक से बात करें। हम क्या कर सकते हैं?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एसएन झा ने आज अदालत को बताया कि इस मामले पर सरकार को पहले ही ज्ञापन भेजा जा चुका है। उन्होंने तर्क दिया पैदल चलने वालों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बीच में (सुंदर बुर्ज) गोल चक्कर और फ्लाईओवर है जो केवल कारों के लिए सुविधाजनक है। पहले फुटपाथ था लेकिन अब एक दीवार है। मुझे केवल ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे पहले वाला फुटपाथ चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा अदालत के लिए हल करने का नहीं है। पीठ ने अंततः याचिकाकर्ता को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी साथ ही संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी।
उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह तीन न्यायाधीशों को विदाई देने के लिए आयोजित विदाई समारोहों के कारण काम के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए सप्ताहांत होने के बावजूद आज न्यायालय बैठा था। इनमें से एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि अन्य दो न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
-भारत एक्सप्रेस
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