Bharat Express

दिल्ली HC ने निजामुद्दीन दरगाह के पास के क्षेत्र से दिल्ली गोल्फ क्लब तक निर्बाध पैदल पथ की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं? हम वहां कई बार पैदल गए हैं, समस्या कहां है? माफ़ करें। यह बिल्कुल गलत है। हम तय नहीं कर सकते कि फ्लाईओवर कहां होने चाहिए।

Delhi-High-Court

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने निजामुद्दीन दरगाह के पास के क्षेत्र से दिल्ली गोल्फ क्लब तक निर्बाध पैदल पथ की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने टिप्पणी की कि वह फ्लाईओवर और वॉकवे के डिजाइन को तय करने में गहराई से नहीं जा सकती, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं? हम वहां कई बार पैदल गए हैं, समस्या कहां है? माफ़ करें। यह बिल्कुल गलत है। हम तय नहीं कर सकते कि फ्लाईओवर कहां होने चाहिए। हम दिल्ली की सड़कों के डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जगह नहीं है तो जगह नहीं है। आप अपने स्थानीय विधायक से बात करें। हम क्या कर सकते हैं?

सरकार को पहले ही ज्ञापन भेजा जा चुका है

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एसएन झा ने आज अदालत को बताया कि इस मामले पर सरकार को पहले ही ज्ञापन भेजा जा चुका है। उन्होंने तर्क दिया पैदल चलने वालों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बीच में (सुंदर बुर्ज) गोल चक्कर और फ्लाईओवर है जो केवल कारों के लिए सुविधाजनक है। पहले फुटपाथ था लेकिन अब एक दीवार है। मुझे केवल ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे पहले वाला फुटपाथ चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा अदालत के लिए हल करने का नहीं है। पीठ ने अंततः याचिकाकर्ता को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी साथ ही संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी।
उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह तीन न्यायाधीशों को विदाई देने के लिए आयोजित विदाई समारोहों के कारण काम के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए सप्ताहांत होने के बावजूद आज न्यायालय बैठा था। इनमें से एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि अन्य दो न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read