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दिल्ली शराब नीति: हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता K. Kavitha की जमानत याचिका पर ED को भेजा नोटिस

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर, जवाब मांगा है. कविता ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट अब 24 मई को अगली सुनवाई करेगा.

कविता की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज

बता दें निचली अदालत ने कविता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस स्टेज पर जमानत देने सही नहीं होगा. दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने के. कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता पर आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के मामले में रिमांड पर लिया है.

ये भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से ली जमानत याचिका वापस,पहले हाईकोर्ट में हुई थी खारिज

कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेरफेर किया गया था.

‘करोड़ों रुपये की रिश्वत’

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये के रिश्वत को अरेंज करने में कविता का बड़ी भूमिका रही है. वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं. बुच्ची बाबू के चैट से ये खुलासा हुआ है कि उनकी इंडो स्प्रिट में हिस्सेदारी थी. हवाला ऑपरेटर के स्टेटमेंट में ये खुलासा हुआ कि 11.9 करोड़ का भुगतान हुआ था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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