टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य.
TMC MLA Manik Bhattacharya: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती ‘घोटाला’ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली. भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.
हाईकोर्ट करेगा गुण-दोष पर विचार
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा है कि वो माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से और कानून के मुताबिक जल्द विचार कर सकता है. हाईकोर्ट के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के आलोक में जमानत याचिका वापस लेने की मांग की गई थी.
2022 में हुई थी गिरफ्तारी
मालूम हो कि ईडी ने रातभर पूछताछ के बाद 11 अक्टूबर 2022 को माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था. पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह नादिया जिले की पलाशीपारा सीट से विधायक हैं.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भट्टाचार्य की याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि संघीय एजेंसी की कार्रवाई अवैध नहीं थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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