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दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका पर केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, जिसमे गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार के वकील की सहायता लेना चाहते हैं. कोर्ट 13 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

सीबीआई कर रही मामले की जांच

पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर कहा था कि इस मामले में वह सीबीआई के सामने पेश हुए है और इस मामले में बहुत गोपनीय सबूत पेश किए है. फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इसी तरह की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसपर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा. यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है.

राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होने का दावा

स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से कदम उठाने की मांग की है. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक है. उनका दावा था कि कंपनी ने सलाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है.

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सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था आरोप

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ा आरोप लगाया था. स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. इसको लेकर स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत किसी एक देश के नागरिक हो सकते है. लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में यह साफ नही किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कई बार उठ चुका है. इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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