दिल्ली हाईकोर्ट.
सीबीआई मामले में धीरज वधावन को दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है. वह करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा याचिकाकर्ता बीमार व्यक्ति की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाता है.
5 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 17 मई को दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका वापस ले ली गई थी. DHFL बैंक लोन मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी. ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज की है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ए के सरपाल ने 10 मई को उनकी जमानत याचिका को सुनवाई योग्य होने के आधार पर खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सीबीआई को 11 मई के बाद उन्हें गिरफ्तार करने और 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर 11 मई तक सुरक्षा प्रदान की थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी सर्जरी की गई थी. गिरफ्तारी से पहले अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने घर पर ही इलाज करा रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन को करोड़ों रुपये के बैंक लोन घोटाले के मामले में वैधानिक जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
कथित टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में रिलायंस जियो…
पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह बाद ट्रांसफर याचिका पर…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो…
बिहार के भोजपुर से निकलकर पत्रकारिता, कारोबार, समाजसेवा और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने…
Digital Personal Data Protection Act: हाल ही में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम…