देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिए आदेश, नियुक्त किया नोडल अधिकारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को यमुना नदी के किनारे, नदी के तल और नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष को यमुना पर अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया.

बैठक बुलाने के दिए आदेश

अदालत ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है. जो एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे. डीडीए के उपाध्यक्ष एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे.

6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने निर्देश

पीठ ने डीडीए के उपाध्यक्ष को छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. 9 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें यह जांच की जाएगी कि अदालत के आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं. हाईकोर्ट ने शबनम बर्नी नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने यमुना नदी तट पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश देने की मांग की थी. याचिका में अधिकारियों को नदी तट और बाढ़ के मैदानों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें- पान मसाला कंपनियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने ‘वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी’ लिखने को लेकर दिया ये आदेश

सरकारी अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि बाढ़ का मैदान क्षेत्र एक निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है. उन्होंने माना कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण पानी का बहाव कम हो जाता है, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में बाढ़ मानव निर्मित है, क्योंकि यह मुख्य रूप से नालों, नदी के किनारों और नदी तल पर अतिक्रमण के कारण होती है, जिससे यमुना और यमुना में पानी का प्रवाह बाधित होता है. मामले पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यमुना नदी और उसके आस-पास के इलाकों से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश पारित किए.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

ब्रज की आध्यात्मिक विरासत और विकास पर केंद्रित: बरसाना में ‘ललिता कुंज’ टाउनशिप का शुभारंभ, सुनील शेट्टी ने की शिरकत

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेता ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और…

4 hours ago

दिल्ली-NCR सहित कांपी उत्तर भारत की धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

दिल्ली-NCR और पूरे उत्तर भारत में रात 10:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.…

4 hours ago

काशी में ‘पाकिस्तानेश्वर’ महादेव मंदिर का बदला नाम, सिंधी समाज के विरोध के बाद अब कहलाएंगे ‘सिंधु गंगेश्वर’

वाराणसी के छोटी शीतला घाट स्थित शिव मंदिर का नाम 'पाकिस्तानेश्वर' से बदलकर 'सिंधु गंगेश्वर…

5 hours ago

आसमान में तैनात होगा भारत का स्वदेशी ‘जासूस’, DRDO ने HAPS एयरशिप का किया कामयाब ट्रायल

DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…

6 hours ago

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम केविन रुड बोले- वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत, पीएम मोदी के हुए मुरीद

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…

6 hours ago

योगी सरकार का सोलर कमाल: 2,942 मेगावाट पहुंची रूफटॉप क्षमता, ‘PM सूर्य घर योजना’ में उत्तर प्रदेश नंबर-1

उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…

6 hours ago