दिल्ली हाईकोर्ट.
Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाला मामले में दोषी पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि दर्डा को पिछले कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया.
अदालत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में दर्डा की चार साल की सजा को निलंबित करते हुए यह शर्त लगाई गई थी कि वह संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे. अदालत ने कहा इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर यह अदालत निर्देश देती है कि अपीलकर्ता का पासपोर्ट तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाए.
न्यायालय ने उन व्यक्तियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण के संबंध में 25 अगस्त, 1993 की अधिसूचना पर ध्यान दिया, जिनके खिलाफ भारत में न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामले लंबित हैं. न्यायमूर्ति शर्मा ने दर्डा द्वारा 10 साल के लिए अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग करने वाले एक आवेदन का निपटारा कर दिया.
दर्डा ने कहा कि वह अक्सर यात्रा करते हैं और उन्हें अपने मुवक्किलों के साथ संबंध विकसित करने के लिए पेशेवर बैठकों में भाग लेने की जरूरत होती है. हालांकि, सीबीआई ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, उसका पासपोर्ट एक वर्ष या अदालत के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया जाएगा.
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