दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विविद्यालयों (NLU) के संघ को निर्देश दिया कि वह अंकतालिकाओं में संशोधन करे और क्लैट स्नातक-2025 के चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची चार सप्ताह के भीतर फिर से जारी करे.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अभ्यर्थियों की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और कुछ को खारिज कर दिया. यह निर्णय संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) स्नातक-2025 प्रश्नावली में कुछ त्रुटियों की ओर इशारा करने वाली याचिकाओं पर आया है.
कोर्ट ने दिसंबर 2024 में परीक्षा में उपस्थित हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों एवं राष्ट्रीय विधि विविद्यालय संघ (सीएनएलयू) के वकीलों की दलीलों पर 9 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी तथा अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने उन प्रश्नों पर दलीलें सुनीं जिन्हें याचिकाओं में चुनौती दी गई है.
क्लैट स्नातकोत्तर-2025 में कुछ प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी है. क्लैट के जरिए देश के राष्ट्रीय विधि विविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विधि पाठय़क्रमों में प्रवेश निर्धारित होता है. कई हाईकोटरे में कई याचिकाएं दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं को सुसंगत निर्णय के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था. शीर्ष अदालत ने सीएनएलयू की स्थानांतरण याचिकाओं पर यह निर्देश पारित किया है. एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठय़क्रमों में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर को क्लैट, 2025 का आयोजन किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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