Mahua Moitra confidential information leak case: टीएमसी से पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मीडिया में खुद से जुड़ी जानकारियां लीक होने के मामले में रोक लगाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए मामला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि महुआ की याचिका के संबंध में 23 फरवरी को आदेश पारित किया जाएगा. मामले में महुआ के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है. महुआ को समन की जानकारी मिलने से पहले से ही मीडिया के द्वारा यह जानकारी पब्लिश कर दी गई.
मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि संबंधित समाचार पत्र में तथ्यात्मक दावे किए गए थे. आप एक पब्लिक पर्सन हैं. ये केवल तथ्यात्म क दावा है. वहीं उनके ही एक अन्य वकील रेबेका जाॅन ने कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए ईडी स्वतंत्र है पर उनकी जांच से जुड़ी जानकारियां उनसे पहले ही पब्लिक में आना सही नही हैं. वकील ने ईडी पर आरोप लगाया कि बिना किसी प्रेस रिलीज के ईडी महुआ के बारे में गोपनीय ओर संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा है.
वहीं दूसरी ओर समाचार पत्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक पब्लिक अधिकारी है. वो उन आरोपों का सामना कर रही हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं. इस तरह से यह मामला अब सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सूत्रों पर आधारित है. बता दें कि ईडी ने एक समन महुआ मोइत्रा को भी जारी किया है जो कि फेमा मामल से जुड़ा है.
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