एलएलबी में दाखिला को लेकर दो छात्रों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद अभी भी रिक्त सीटे उपलब्ध है. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रहे है.
कोर्ट 5 नवंबर को याचिका पर अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका सुनील कुमार सिंह और अनन्य राठौर की ओर से दायर की गई है. याचिका में एलएलबी कार्यक्रम में रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की गई है.
उन्होंने यह भी निर्देश देने की मांग की है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विश्वविद्यालय उनके लिए दो सीटें आरक्षित रखें. याचिका में कहा गया है कि दोनों छात्र.मेधावी उम्मीदवार है, जो 13 मार्च 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (पीजी)2024 में शामिल हुए थे.
प्रत्येक ने सामान्य (LLB आदि) में 176 अंक प्राप्त किए. यह आरोप लगाया गया है कि विधि संकाय के तीनों विधि केंद्रों में कटऑफ मानदंड और रिक्त सीटों की उपलब्धता को पूरा करने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को अनुचित तरीके से प्रवेश नही दिया गया.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पॉट एडमिशन के चार राउंड आयोजित किए, जिसमें अंतिम राउंड में कैंपस लॉ सेंटर के लिए कटऑफ 177 और लॉ सेंटर 2 के लिए 176 थी. याचिकाकर्ताओं ने 176 अंकों के साथ स्पष्ट रूप से लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 के लिए कटऑफ को पूरा किया, फिर भी उन्हें मनमाने ढंग से प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखा गया और सीटे नही दी गई.
याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विश्विद्यालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से कई बार संपर्क किया, जिसमें कटऑफ अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें सीटे आवंटित न किए जाने पर प्रकाश डाला गया और अन्य प्रासंगिक मुद्दे उठाए गए, जिनका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता थी.
-भारत एक्सप्रेस
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