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Supreme Court: याचिका में यह तर्क दिया गया कि जम्मू-कश्मीर के परिसीमन अभ्यास को अभी 2026 तक रोका जा सकता था.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उम्मीदवार कई कारणों से अलग-अलग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.