Delhi High Court News: रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले दृष्टिबाधितों की सुविधा को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगा. हाइकोर्ट ने भारतीय रेलवे को दृष्टिबाधितों को बड़े स्टेशनों पर मुफ्त मानवीय सहायता प्रदान करने को कहा है.
बता दें कि रेलयात्रा को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के विषय पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया था. यह कदम समावेशिता को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
हाइकोर्ट के समक्ष दायर उपरोक्त याचिका रेल यात्रा को विकलांगों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के व्यापक मुद्दे पर न्यायपालिका द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान का परिणाम है. याचिका रेलयात्रा के दौरान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, जिसमें स्टेशनों पर नेविगेट करने, ट्रेनों में चढ़ने और आवश्यक सुविधाओं तक पहुँचने की कठिनाइयाँ शामिल हैं.
न्यायपालिका मानती है कि देश के सभी नागरिकों के लिए गरिमा और समानता का माहौल बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करना आवश्यक है. दृष्टिबाधित व्यक्तियों को, समाज के किसी भी अन्य सदस्य की तरह, अनुचित बाधाओं या भेदभाव का सामना किए बिना, स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ यात्रा करने का अधिकार है.
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