National Green Tribunal-NGT
National Green Tribunal-NGT: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामले में 20 मार्च को सुनवाई करेगा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामला काफी दिनों से चर्चा में हैं, पिछली सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने दो बड़े अधिकारियों पर जुर्माना लगाया था. उनमें से एक गुरदासपुर का डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल था.
संवाद सूत्रों के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामले में गुरदासपुर के डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल और पर्यावरण विभाग के सचिव पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही दोनों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा था. यह मामला दीनानगर के सुनील दत्त की ओर से कचरा प्रबंधन को लेकर नगर काउंसिल दीनानगर के खिलाफ दायर याचिका से संबंधित है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का उद्देश्य जिम्मेदार पक्षों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराकर, वैधानिक प्रावधानों का पालन करना और अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और प्रथाओं में सुधार लाना है. एनजीटी भारत में एक विशेष निकाय है जिसका गठन पर्यावरण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों में सुनवाई के लिए हुआ था. गुरदासपुर से संबंधित मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सुनवाई के दौरान उपरोक्त आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा था. यह सुनवाई आज यानी कि 20 मार्च को होगी.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम—2010 के तहत की गई थी जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए है.
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