दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई हैं. हाई कोर्ट ने दोनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है. इन दोनों के जमानत के साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले के लगभग सभी आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि जमानत मंजूर की जाती है.
ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड‘ के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था.
सीबीआई ने कहा था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के ‘प्रबंधन और हेराफेरी‘ में सक्रिय रूप से शामिल थे.
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सीबीआई का दावा है कि जब विवादास्पद आबकारी नीति तैयार की गयी थी, उस समय आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास था.ब्रिडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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