लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई हैं. कोर्ट ने अमित कत्याल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत देते हुए कहा आरोपी काफी समय से जेल में है और इस मामले में सहआरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में आरोपी की जमानत मंजूर की जाती है.
कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से कई नौकरी चाहने वालों से जमीन खरीदी.
ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी. इस मामले में राजद सुप्रीमो के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं. 22 मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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