Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Scam Update: दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की विशेष अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 3 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के लिए ईडी की टीम केजरीवाल को 2ः15 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची थी.
सुनवाई के दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी इसके अलावा मामले में सीएम को मास्टरमाइंड बताया था. इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई फोन और इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस मिटाए गए. केजरीवाल नई शराब नीति बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे. पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपए दिए गए. गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? जांच से जुड़े 80 प्रतिशत लोगों ने उनका नाम तक नहीं लिया. ईडी की ओर से एएसजी राजू ने तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें दीं.
1.एएसजी राजू- शराब नीति बनाने में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह शामिल थे. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसके प्रत्युतर में केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या ईडी चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही थी?
2.एएसजी राजू- केजरीवाल से मनी ट्रेल के संबंध में जानकारी जुटानी है. यह रिमांड देने के लिए फिट है. इसके प्रत्युतर में सीएम के वकील ने कहा कि रिमांड की शुरुआती लाइन में ही ईडी की गलत बयानी नजर आ रही है.
3.एएसजी राजू- केजरीवाल घोटाले का किंगपिन हैं. रिश्वत के लिए कुछ खास उद्यमियों को फायदा पहुंचाया. इसके जवाब में सीएम के वकील ने कहा कि कल तक ईडी कह रही थी कि वे आरोपी नहीं हैं.
4.ईडी के वकील राजू ने कहा कि कुछ चैट मिले हैं. इससे पुष्टि होती है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. इसके जवाब में उनके वकील ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि ईडी अब जांच के साथ ही जूरी, जल्लाद और जज भी बन गई है.
5.राजू ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता. ये बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं. वहीं सीएम के वकील ने कहा कि बिजनेसमैन शरद रेड्डी ने कहा कि उसने एक भी पैसा विजय नायर को नहीं दिया. कुल मिलाकर रेड्डी को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वह केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा था.
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