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नेताओं के गिफ्ट पर चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी, रैलियों में साड़ी और शर्ट बांटने पर बैन

चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है.आयोग ने साफ कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब वोटरों को ललचाने के लिए उपहार नहीं  बांट सकेंगे.मसलन, आयोग ने कहा कि रैली के दौरान दौरान गिफ्ट के तौर पर साड़ी और शर्टें नहीं बांटी जा सकेंगी. साथ ही कहा कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का उनके मैदानों समेत रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा, चुनाव की अवधि में सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापनों के लिए समान रूप से जगह मिलनी चाहिए.

चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि रैलियों और पदयात्राओं में किसी भी पार्टी या पार्टी उम्मीदवार को कैप, मास्क, स्कार्फ आदि का प्रयोग किया जा सकता है. पार्टी या उम्मीदवार की ओर से तैयार की गई इन प्रचार सामग्रियों का प्रयोग वर्जित नहीं होगा. लेकिन रैलियों में पार्टी या उम्मीदवार की ओर से साड़ि‍यां और शर्टें नहीं बांटी जा सकेंगीं. व्यक्तिगत ग्राहकों को आगे आवंटन के लिए पहले से ही किसी भी एजेंसी को बाहर कर दिया गया है.

आयोग ने कहा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीली है.ऊपर से उम्मीदवार वोटरों का रुझान अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आज़माते हैं.कोई फ्री बिजली बांट रहा है कोई फ्री राशन. कई उम्मीदवार तो शराब तक बांटते पकड़े गये हैं.समय आ गया है कि इन तौर-तरीकों पर रोक लगनी चाहिए

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