Excise policy case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी करें जवाब दाखिल किया जाए.’
दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘‘सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका’’ निभाई.
सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.
मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. तब से ही सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं. सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए भी नौ महीने तक मंत्री बने रहे थे. सीएम अरंविद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से एक साथ इस्तीफा लिया था. जेल में रहते हुए भी उनके वीडियो वायरल हुए है. इनही वीडियो की वजह से वह सुर्खियों में बने रहे है और यह वीडियो काफी विवादित था. सत्येंद्र जैन को केजरीवाल का माना जाया हैं. सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में काफी रसूख वाले नेता रहे हैं. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
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