GST Council Meeting: आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनमें सबसे बड़ा फैसला मिलेट्स यानी मोटे अनाज से संबंधित हैं. फैसले के मुताबिक बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर अब GST नहीं लगेगा. इसके अलावा मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर 18%0 से घटाकर 5% लिया जाएगा. इसके अलावा मोलासिस पर GST 28% से घटाकर 5% किया गया है.
जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स से छूट दी गई है. बता दें कि अभी तक इनमें 18 प्रतिशत लगता है. गौरतलब है कि G20 प्रेसिडेंसी में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था. इतना ही नहीं, साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था.
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वहीं इसी जीएसटी काउंसिल की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया. इस पर पहले 5% टैक्स लगता था. वहीं इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST वसूलने का फैसला लिया गया है. ऐसे में शराब के दामों पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है.
काउंसिल के फैसलों की बात करें तो अब सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% GST लगेगा. इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST वसूला जाएगा. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया है. इसके अलावा बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर GST नहीं लिया जाएगा.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं. बता दें कि पिछले साल के मुकाबले यह 10 फीसदी से भी ज्यादा है. पिछले साल इसी समय में सरकार के GST से 1.47 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे. वहीं एक महीने पहले अगस्त में सरकार ने 1.59 लाख करोड़ रुपए और जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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